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कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भारतीय वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण बचत साधन है। EPF निकासी के नियम, कर योग्य स्थिति, फॉर्म 31 की ऑनलाइन प्रक्रिया, समय सीमा और दावा स्थिति की जानकारी समझना महत्वपूर्ण है। इस ब्लॉग में इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है।
EPF निकासी के नियम
EPF निकासी के नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निधियों का उपयोग सही आवश्यकताओं और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा के लिए किया जाए। यहां मुख्य नियम दिए गए हैं:
- पूर्ण निकासी:
- सेवानिवृत्ति: 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अनुमति है।
- बेरोजगारी: दो महीने से अधिक बेरोजगार होने पर अनुमति है।
- आंशिक निकासी:
- शिक्षा और विवाह: सात साल की सेवा के बाद स्वंय या बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए।
- चिकित्सा आपातकाल: गंभीर बीमारियों के लिए बिना न्यूनतम सेवा आवश्यकता के।
- आवास: पांच साल की सेवा के बाद घर खरीदने, निर्माण या ऋण चुकाने के लिए।
- घर की खरीद या निर्माण: कर्मचारी घर खरीदने या निर्माण के लिए भी आंशिक निकासी कर सकते हैं।
- गृह ऋण चुकौती: दस साल की सेवा पूरी करने के बाद EPF शेष का 90% तक निकासी की जा सकती है।
- विशेष परिस्थितियाँ:
- महामारी संबंधी निकासी: विशेष प्रावधान किए गए हैं।
EPF निकासी के लिए पात्रता
EPF निकासी के लिए पात्रता विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यहाँ कुछ प्रमुख पात्रता मानदंड दिए गए हैं:
- सेवानिवृत्ति पर: 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर।
- शादी के लिए: कम से कम 7 साल का EPF योगदान।
- शिक्षा के लिए: कम से कम 7 साल का EPF योगदान।
- चिकित्सा आपातकाल के लिए: कोई न्यूनतम सेवा की आवश्यकता नहीं होती।
- घर की खरीद या निर्माण के लिए: कम से कम 5 साल का EPF योगदान।
EPF निकासी की कर योग्य स्थिति
EPF निकासी की कर स्थिति समझना महत्वपूर्ण है:
- कर मुक्त निकासी:
- पांच साल की निरंतर सेवा के बाद की गई निकासी कर मुक्त होती है।
- मृत्यु, लाइलाज बीमारी, नियोक्ता की बंदी या नौकरी छोड़ने पर कर मुक्त निकासी होती है।
- कर योग्य निकासी:
- पांच साल से पहले की गई निकासी पर कर लगता है।
- इस स्थिति में, EPF योगदान पर अर्जित ब्याज, नियोक्ता का योगदान और धारा 80C के तहत दावा किया गया कटौती कर योग्य होता है।
EPF निकासी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया
EPF निकासी के लिए फॉर्म 31 का उपयोग करके आंशिक निकासी की जा सकती है। यहां ऑनलाइन प्रक्रिया है:
- UAN सक्रिय करें: अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय करें।
- KYC अपडेट करें: अपने KYC विवरण को अपडेट और सत्यापित करें।
- लॉगिन करें: UAN मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें।
- ऑनलाइन क्लेम सबमिट करें: “Online Services” में “Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)” विकल्प पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें: आवश्यक फॉर्म भरें और सबमिट करें।
- OTP वेरिफिकेशन: OTP दर्ज करें और वेरिफाई करें।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
- फॉर्म डाउनलोड करें: EPF निकासी फॉर्म (Form-19, 10C, 31) डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- KYC दस्तावेज संलग्न करें: अपने KYC दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
- नियोक्ता से सत्यापन: फॉर्म को अपने नियोक्ता से सत्यापित कराएं।
- EPFO ऑफिस में सबमिट करें: भरे हुए फॉर्म को अपने नजदीकी EPFO ऑफिस में जमा करें।
EPF निकासी की समय सीमा
EPF निकासी का समय मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है या ऑफलाइन:
- ऑनलाइन निकासी: आमतौर पर 3 से 20 कार्यदिवसों के भीतर पूरा हो जाता है।
- ऑफलाइन निकासी: इसमें अधिक समय लग सकता है, आमतौर पर 20 से 30 कार्यदिवस।
EPF दावा स्थिति की जाँच
आप अपनी EPF दावा स्थिति ऑनलाइन जाँच सकते हैं:
- UAN मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें: UAN मेंबर पोर्टल पर जाएं।
- ऑनलाइन सेवाएँ चुनें: “Online Services” में “Track Claim Status” विकल्प पर क्लिक करें।
- दावा स्थिति देखें: यहां आप अपने दावे की स्थिति देख सकते हैं।
निष्कर्ष
EPF निकासी एक सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है, यदि सभी आवश्यक शर्तें पूरी हों और उचित दस्तावेज़ जमा किए जाएं। कर्मचारियों को अपनी भविष्य निधि की आवश्यकताओं के अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखें।
अधिक जानकारी और प्रक्रिया को समझने के लिए आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
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